हिन्दुस्तान संवाददाता, नवम्बर 15 -- यूपी के मथुरा में सौतेली मां और उसके बेटे की हत्या कर शव बोरे में भरकर सड़क किनारे फेंकने वाले सौतेले बेटे और उसके दोस्त को एडीजे स्पेशल ईसी कोर्ट डा. पल्लवी अग्रवाल ने आजीवन कारावास व 55-55 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। शव छिपाने में सहयोग करने वाले को अदालत पांच वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता अवनीश उपाध्याय द्वारा की गई। एडीजीसी अवनीश उपाध्याय ने बताया कि जमुनापार थाना क्षेत्र स्थित गौसना टीले के पास सड़क किनारे 24 मई 2018 की सुबह बोरे में महिला और युवक के शव पड़े मिले थे। शवों की पहचान शिवनगर कॉलोनी तैयापुर निवासी कुमारी आशा ने अपनी मां देवी पत्नी स्वर्गीय रूमालीलाल व भाई राहुल के रूप में की थी। आशा ने पुलि...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.