कोच्चि, मार्च 8 -- केरल हाई कोर्ट ने पिछले वर्ष नए साल की पूर्व संध्या पर जश्न मनाने के लिए रुपये देने से इनकार करने के लिए मां पर कई बार चाकू से हमला करने वाले आरोपी बेटे को जमानत दे दी। महिला ने अदालत से कहा था कि वह अपने बेटे को जेल में सड़ते हुए नहीं देख सकती है। न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा कि वह मां की किस्मत और दर्द को देखते हुए जमानत देने के लिए मजबूर हैं। इसके साथ ही अदालत ने कहा, ''हमारे देश के युवाओं की मानसिक स्थिति आश्चर्यजनक और परेशान करने वाली है।'' न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा, ''नव वर्ष की पूर्व संध्या पर जश्न मनाने के लिए पैसे न देने पर याचिकाकर्ता (बेटे) ने अपनी ही मां पर हमला कर उसे गंभीर चोट पहुंचायी। अब मां ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि उसे (आरोपी बेटे को) जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है।'' अदालत ने कहा...