नई दिल्ली, मई 26 -- बॉम्बे हाई कोर्ट ने मां की ओर से अपने छोटे बच्चे की देखभाल के लिए नौकरानी रखने पर अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि बच्चे की देखरेख के लिए नौकरानी की सहायता लेना, उसे बच्चे की हिरासत के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। एक बच्चे की कस्टडी को लेकर दंपति के बीच चल रहे विवाद में पिता की आपत्ति को खारिज कर दी गई। कोर्ट ने साफ किया कि शिशुओं वाले परिवार में ऐसी व्यवस्था आम है और यह अपने आप में मां की लापरवाही या अक्षमता को नहीं दर्शाता। यह भी पढ़ें- फार्महाउस में चल रहा था गंदा खेल, पुलिस ने 7 महिलाओं समेत 31 को गिरफ्तार किया यह भी पढ़ें- गुयाना की धरती से शशि थरूर का पाकिस्तान पर प्रहार, आतंकवाद को लेकर जमकर सुनाया यह भी पढ़ें- 'पाकिस्तान से DGMO के अलावा कोई बातचीत नहीं हुई', संसदीय सलाहकार समिति की बैठक यह मामला जून 2023 ...