चंडीगढ़, दिसम्बर 26 -- पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में पांच साल की एक बच्ची के रेप और हत्या के मामले में एक शख्स की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया है। इस दौरान हाईकोर्ट ने उसकी मां को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते समय कुछ अहम टिप्पणियां की है। अदालत ने कहा कि महिला अपने 'राजा बेटे' को बचाने की कोशिश कर रही थी और भले ही यह सही ना हो लेकिन इसके लिए कानून में कोई सजा नहीं है। इससे पहले हाईकोर्ट ने दोषी की सजा को करते हुए उसे बिना किसी छूट के 30 साल की जेल के साथ उम्रकैद की सजा सुनाई। फैसला सुनाते हुए जस्टिस अनूप चिटकारा और सुखविंदर कौर की बेंच ने कहा ने कहा कि हत्या, जाहिर तौर पर, रेप के सबूत मिटाने की घबराहट में हुई थी, ना कि पहले से सोची-समझी साजिश थी। हालांकि कोर्ट ने जुर्माने की रकम बढ़ाकर 30 लाख रुपय...