मुंगेर, सितम्बर 21 -- मुंगेर, एक संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय, प्रवाल दत्ता की अदालत ने शनिवार को तारापुर थाना क्षेत्र के मोहनगंज गांव निवासी फुलवारी देवी हत्याकांड में दोषी पाए गए मृतका के छोटे पुत्र ललित कुमार सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर सजायाफ्ता को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक राम सेवक मंडल ने बताया कि, 16 अक्टूबर, 2022 की रात अभियुक्त ललित कुमार सिंह ने अपनी मां से बैंक में जमा एक लाख रुपये मांगा था। इंकार करने पर उसने कुल्हाड़ी से काटकर मां की हत्या कर दी थी। घटना को छिपाने के लिए वह खुद अस्पताल भी पहुंचा, लेकिन कपड़े पर खून का धब्बा होने से पकड़ा गया। पूछताछ में उसने...
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