कुशीनगर, नवम्बर 6 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध कुमार तिवारी की अदालत ने मां की हत्या के मामले में दोषी बेटी को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी व उसके दोनों बेटे पक्षद्रोही हो गए थे। बावजूद इसके पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व तथ्यों के आधार पर विद्वान न्यायाधीश ने बुधवार को सजा सुनाई है। एडीजीसी उपेन्द्र कुमार पाठक ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि खड्डा थाना क्षेत्र के पिपरिया जंगल गांव में 25 अप्रैल 2020 की रात करीब 11 बजे विद्यावती नामक महिला की हत्या उसकी बेटी संध्या ने ही कर दी थी। उसने साथ में साथ में सो रही मां का गला धारदार हथियार से काट दिया था। उसी हाल में विद्यावती उठकर बेटे के पास पहुंची और बताया कि बेटी ने उसका गला काटा है। इसके ...