अलीगढ़, जुलाई 14 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। गभाना क्षेत्र में तीन साल पहले महिला की हत्या के मामले में सभी गवाह मुकर गए। लेकिन, अदालत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट व चार साल के बेटे की गवाही के आधार पर पिता को दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला एडीजे चार संजय कुमार यादव प्रथम की अदालत ने सोमवार को सुनाया। एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि चंडौस क्षेत्र के गांव अमृतपुर निवासी राम अवतार ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि घटना से 12 साल पहले उन्होंने अपनी बहन सावित्री की शादी गभाना क्षेत्र के गांव लालपुर नगला बंजारा निवासी अखिलेश के साथ की थी। अखिलेश बहन को प्रताड़ित करता रहता था। 10 फरवरी 2022 को सुबह पांच बजे गांव के एक व्यक्ति ने सूचना दी कि उनकी बहन ने फांसी लगा ली है।...
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