एटा, जनवरी 27 -- मां की हत्या करने वाले दोषी बेटे को सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दोषी माना। दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। एडीजीसी नीलिमा चौहान के अनुसार थाना राजा का रामपुर के गांव विल्सड पछाया निवासी गणेश दीक्षित उर्फ प्रभात दीक्षित ने नौ सितंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसमें बताया था कि दादी चारपाई पर सो रही थी इसी दौरान उनके बेटे अजय कुमार दीक्षित पुत्र सत्यदेव दीक्षित शराब के नशे में आए थे और फावड़ा उठाकर दादी के गर्दन पर हमला कर दिया था। फावड़ा से गर्दन काटने से दादी की मौत हो गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेजा था साथ ही जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। सोमवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद अपर जिल...