लखीमपुरखीरी, मार्च 29 -- लखीमपुर। पेंशन के रुपये न देने पर मां की हत्या करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी करार दिया है। एडीजे अनिल कुमार ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 20 हजार रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। एडीजीसी कीर्ति शुक्ला ने बताया कि खीरी थाना क्षेत्र के परवन सिंह पुरवा की रहने वाली रामरती के पति रामनरेश लोकतंत्र सेनानी थे। रामनरेश की मृत्यु हो गयी थी। रामरती को लोकतंत्र सेनानी की पेंशन मिलती थी। रामरती अपने बड़े पुत्र के बेटे मुकेश सिंह के साथ रहती थी। पेंशन में मिलने वाले रुपये भी मुकेश सिंह को ही देती थी। इससे रामरती का दूसरा पुत्र सत्येंद्र सिंह उर्फ पिंकू नाराज रहता था। रामरती अपने पोते मुकेश के लिए मकान बनवा रही थी। 15 अप्रैल 2021 की सुबह मकान पर लेबर-मिस्त्री काम कर रहे थे। रामरती...
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