गिरडीह, नवम्बर 19 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। मां का हत्यारा कलयुगी पुत्र को आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठ प्रीति कुमारी की अदालत ने मंगलवार को पीरटांड़ थाना क्षेत्र के पालगंज में 03 अप्रैल 2023 की रात घटित अपनी मां की हत्या की इस सनसनीखेज घटना में दोषी पुत्र प्रदीप कुमार की सजा के बिंदुओं पर सुनवाई की। अदालत ने प्रदीप को अपनी मां मीना देवी की हत्या के लिए भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है। अदालत ने इसके अलावा दो हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में दोषी को एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास का दंड भुगतना पड़ेगा। बता दें कि अदालत ने प्रदीप को अपनी मां की हत्या के लिए सोमवार को ही दोषी ठहराया था। दोषी प्रदीप हत्या के बाद से ही जेल मे...