रांची, जुलाई 29 -- रांची, विशेष संवाददाता। मांडर कॉलेज में गणित के व्याख्याता के मामले में हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर दिया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने मंगलवार को आदेश का पालन कर दिए जाने की जानकारी दी। इसके बाद जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अवमानना याचिका निष्पादित कर दी। पिछली सुनवाई में अदालत ने कहा था कि सोमवार तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया तो मंगलवार को सरकार के उच्च शिक्षा निदेशक और रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को सशरीर कोर्ट में हाजिर होना होगा। अवमानना याचिका उदय कुमार ने दायर की थी। करीब डेढ़ साल पूर्व हाईकोर्ट की एकल पीठ ने प्रार्थी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनका पे फिक्सेशन एवं उन्हें पांचवां एवं छठा वेतनमान देने का आदेश दिया था। लेकिन, कोर्ट के इस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ था। इसके बाद प्रार्थी की ओर से हाईकोर्ट...