विधि संवाददाता, फरवरी 10 -- उत्तर प्रदेश के महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ लखनऊ की विशेष अदालत में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही और सम्मन आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से दो सप्ताह में तलब जवाब किया है। याचिका पर न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी सुनवाई कर रहे हैं। मणिलाल ने याचिका दाखिल कर विशेष अदालत भ्रष्टाचार निवारण लखनऊ द्वारा जारी संज्ञान आदेश और सम्मन आदेश को चुनौती दी है। कहा गया कि याची को सिर्फ परेशान करने की नियत से झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। अदालत ने बिना केस के तथ्यों पर विचार किए सम्मन आदेश जारी किया है। आईपीसी की धारा 172/188 में दर्ज़ मामले में कोई न्यायालय तब तक संज्ञान नहीं ले सकता है जब तक कि लिखित शिकायत किसी लोक प्राधिकारी अथवा संबंधि...
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