नई दिल्ली, सितम्बर 26 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की अर्जी पर कोई तत्काल आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। अर्जी में मोइत्रा ने मांग की कि लोकपाल में उनके खिलाफ लंबित कार्यवाही के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को छह अक्तूबर को होने वाली सुनवाई में न सुना जाए। मोइत्रा ने यह प्रार्थना इस आधार पर की कि दुबे ने लोकपाल की कार्यवाही से संबंधित गोपनीय सूचनाएं व दस्तावेज मीडिया में लीक किए हैं। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल व न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि इस स्तर पर मोइत्रा की अर्जी पर कोई आदेश देना उपयुक्त नहीं होगा। पीठ ने यह भी कहा कि टीएमसी सांसद अपनी अर्जी लोकपाल के समक्ष रख सकती हैं। मोइत्रा की ओर से अधिवक्ता समुद्र सारंगी ने दलील दी कि दुबे गोपनीय जानकारी लीक करने के दोषी हैं। इसीलिए उन्हें अगली सुन...