लातेहार, सितम्बर 2 -- महुआडांड़ प्रतिनिधि। अनुमंडल सभागार में सोमवार को बाल विवाह रोकथाम को लेकर एसडीओ बिपिन कुमार दुबे की अध्यक्षता मे बैठक सह कार्यशाला आयोजित किया गया। बैठक मे बाल विवाह रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीति, कानूनी प्रावधानों की जानकारी और समाज में जागरूकता फैलाने पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही जानकारी देते हुए बताया गया कि बाल विवाह रोकथाम के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत कठोर प्रावधान हैं। जिसमें लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित है। बाल विवाह कराने, उसमें शामिल होने या उसे बढ़ावा देने वालों पर दो साल तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बैठक में पंचायत स्तर पर बाल विवाह निगरानी रखने, स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाने, धार्मिक और सामाजिक नेताओं की भागीदारी सुनि...