रामपुर, अप्रैल 9 -- रामपुर। करोड़ों की स्टांप चोरी में फंसे सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को 3.70 करोड़ का जुर्माना 1.5 प्रतिशत ब्याज के साथ 30 दिन के अंदर जमा करना होगा। हालांकि, इस समयावधि के दौरान वह अपील में भी जा सकते हैं। सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। धोखाधड़ी में सजायाफ्ता सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम पिछले दिनों ही हरदोई की जेल से जमानत पर रिहा हुए हैं। लेकिन, उन पर कानूनी शिकंजा जारी है। अब प्रकरण 2019 और 2022 में उनके द्वारा खरीदी गई जमीन से जुड़ा है। मालूम हो कि अब्दुल्ला आजम ने सदर तहसील क्षेत्र में जमीनी खरीदी थी, जिसके अलग अलग तारीखों में बैनामा कराए गए थे। जिनमें स्टांप कम लगाने का आरोप लगा था, जांच में जब आरोपों की पुष्टि हुई तो 17715802 रुप...