मुजफ्फरपुर, जुलाई 19 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। स्मैक के साथ गिरफ्तार तत्कालीन सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के झील नगर निवासी धंधेबाज बच्ची देवी को शुक्रवार को पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उसपर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। मामले के सेशन-ट्रायल के बाद विशेष कोर्ट एनडीपीएस एक्ट संख्या-दो के न्यायाधीश नरेंद्रपाल सिंह ने उसे यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट मुकेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट के समक्ष गवाहों को पेश किया। 12 पुड़िया स्मैक के साथ हुई थी गिरफ्तारी : सिकंदरपुर ओपी के तत्कालीन अध्यक्ष देवव्रत कुमार ने पांच सितंबर 2023 को बच्ची देवी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया था। कहा था कि वह पुलिस बल के साथ अखाड़ाघाट पुल के नीचे छापेमारी करने पहुंचे थे। पुलिस टीम को देखकर बच्ची देवी कुछ छि...