अलीगढ़, अगस्त 5 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। अकराबाद क्षेत्र में तीन साल पहले महिला से सामूहिक दुष्कर्म व लूट के बहुचर्चित मामले में एडीजे पॉक्सो द्वितीय की अदालत ने बाल अपचारी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इस मामले में पिछले साल दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। विशेष लोक अभियोजक लव बंसल ने बताया कि अकराबाद क्षेत्र के एक गांव की महिला के पति दिल्ली में कपड़े की एक्सपोर्ट कंपनी में नौकरी करते हैं। महिला परिवार के साथ दिल्ली में रहती है। घटना के समय गांव में मकान बन रहा था। दंपती होली पर गांव आए थे। रुपयों की जरूरत पड़ी और बच्चों की परीक्षा थीं तो महिला घटना से 10 दिन पहले दिल्ली चली गई। 14 अप्रैल 2022 को बस से आई। रात 10 बजे गांधीपार्क बस अड्डे पर उतरीं। यहां से गांव जाने के...