बदायूं, सितम्बर 7 -- अपर जिला जज व विशेष दस्यु प्रभावित क्षेत्र की न्यायाधीश कु. रिंकू ने चार साल पुराने लूट के मामले में आरोपी को दोषी ठहराया। दोषी साजिद रजा को चार साल की सजा सुनाई। इसके साथ दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया। डीजीसी संजीव कुमार गुप्ता ने बताया, बिल्सी थाना क्षेत्र व कस्बे के मोहल्ला नंबर आठ साहबगंज के रहने वाले हरिओम माहेश्वरी ने 20 जनवरी 2021 को थाना पुलिस को तहरीर दी थी। कहा, उसकी मां राजवती माहेश्वरी शाम करीब पांच बजे अपने दामाद आशीष माहेश्वरी के घर मोहल्ला नंबर छह से घर लौट रहीं थीं। जब वह मोहल्ले में सरकारी टयूबवेल के पास पहुंची तभी एक बाइक पर सवार तीन लोग आ गए और मां के कानों के कुंडल लूटकर भाग गए। शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक बदमाश भाग चुके थे। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों क...