आगरा, फरवरी 17 -- महिला से गाली गलौज और मारपीट कर चोट पहुंचाने के आरोपित चेती सिंह और उसके दो पुत्रों जितेंद्र व बबलू निवासी मलपुरा को अदालत ने एक वर्ष की परिवीक्षा पर रिहाई के आदेश दिए। वादी मुकेश कुमार निवासी नगला सिकरवार ने थाना मलपुरा में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 18 जुलाई 2013 को आरोपित व उसके पुत्रों ने फसल बुवाई का विरोध कर लाठी, डंडों से वादी व उसकी पत्नी के साथ मारपीट की। वादी की ओर से अधिवक्ता सुरेश चंद सोनी ने तर्क प्रस्तुत किए।
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