बुलंदशहर, अगस्त 13 -- न्यायालय एसीजे/एसडी-2 के न्यायाधीश अर्जुन ने जहांगीराबाद में महिला से बैग लूट के मामले में शातिर बदमाश को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त शातिर बदमाश है, जिसका नाम थाने की टॉप-10 बदमाशों की लिस्ट में भी शामिल था। मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 में जहांगीराबाद क्षेत्र में एक महिला से बैग लूट की घटना हुई थी। 18 मई 2019 को थाना जहांगीराबाद में बैग लूट की घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा जांच करते हुए आरोपी सचिन पुत्र ओमप्रकाश निवासी मोहल्ला रोगनग्राम(जहांगारीबाद) को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया गया। पुलिस ने जांच कर 26 अगस्त 2019 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। इस अभियोग ...