फर्रुखाबाद कन्नौज, जनवरी 21 -- फर्रुखाबाद। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट अभिनितम उपाध्याय ने महिला से दुष्कर्म में दोषी को दस साल की सजा से दंडित किया है। न्यायाधीश ने उस पर 60 हजार का जुर्माना भी लगाया है। घटना नवाबगंज थाना क्षेत्र की है। अदालत के आदेश पर थाने में महिला ने 18 दिसंबर 2022 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसका पति नोएडा में नौकरी करता है। एक युवक अक्सर उसे छेड़छाड़ करता है। यह बात ससुरालीजनों को भी बतायी। ससुर ने जब इसकी शिकायत युवक के घर वालों से की तो वे लोग नाराज हो गये और महिला को इज्जत खराब करने की धमकी दे दी। 18 जुलाई को रात 11 बजे जब वह घर के घेरे में शौच को जा रही थी तभी युवक ने उसे दबोच लिया और मुंह दबाकर उसके साथ जबरन गलत काम किया। शोर मचाया तो दूसरे कमरे में सो रहे सास, ससुर और परिजन आ गये। उन्होंने युवक का पीछा किया म...