कानपुर, जनवरी 23 -- सिकंदरा थाना क्षेत्र के एक गांव से बकरी चराने गई एक महिला को दबोच कर 11 साल पहले दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम ने आरोपित के दोषी सिद्ध होने पर दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये जुर्माना भी किया। सजा सुनाए जाने के बाद उसको न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। एडीजीसी अजय कुमार तिवारी ने बताया कि सिकंदरा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला 6 अक्टूबर 2014 को घर से अपनी बकरियों को चराने के लिए गांव के पास स्थित एक बाग में गई थी। वहां उसको अकेला देखकर गांव के ही रामशंकर पुत्र नत्थू ने उसको दबोच कर दुष्कर्म किया था। उसको शोर मचाने पर गांव के लोगों के आने पर आरोपित उसको धमकी देकर भाग गया था। मामले में उसके पति की तहरीर देने के बाद ...