बुलंदशहर, जनवरी 23 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवानंद ने वर्ष 2022 में जहांगीराबाद क्षेत्र में महिला के साथ दुष्कर्म करने और उसे व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने के मामले में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 9 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि 28 जून 2022 को जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता शाम करीब 4 बजे अपने घर से बकरी चराने खेत पर गई थी। इसी दौरान गांव का ही रहने वाला सोनू शर्मा वहां पहुंच गया। खेत में पीड़ित को अकेला देखकर आरोपी ने पीड़िता को जमीन पर गिरा दिया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के शोर मचाने पर एक बुजुर्ग व्यक्ति मौके पर पहुंचा, जिसे देखकर आरोपी वहां से भाग निकला। जाते समय आरोप...
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