बिजनौर, सितम्बर 6 -- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेंद्र कुमार ने धामपुर क्षेत्र की महिला द्वारा कोर्ट में की गई कार्रवाई पर संज्ञान लेते हुए धामपुर पुलिस को अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं। धामपुर थानाक्षेत्र की एक महिला ने सीजेएम बिजनौर की अदालत में धारा 173 (4 )बीएनएस के तहत प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसका पति कारोबार के सिलसिले से बाहर रहता है। वह अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के साथ घर पर रहती है। धामपुर के किरारखेडी का रहने वाला अकबर पुत्र असगर उस पर बुरी नीयत रखता है। रास्ते में आते जाते वक्त उसके साथ छेड़छाड़ करता है। इस सिलसिले में गांव में पंचायत करते हुए उसे समझाने का प्रयास किया किंतु वह अपनी हरकतों से बात नहीं आया। 14 मई 2025 की शाम को आरोपियो ने उसके घर में घुसकर पीड़िता को गालियां देकर मारपीट ...