मथुरा, मार्च 22 -- महिला पर भूत-प्रेत का साया बताकर उसके साथ दुराचार करने वाले तांत्रिक को एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रथम राम राज द्वितीय की अदालत ने दस वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरुद्ध है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता नरेन्द्र शर्मा व विशेष लोक अभियोजक रामवीर यादव द्वारा की गई। बरसाना थाना क्षेत्र के गांव में 2 जून 2021 को तांत्रिक नरेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र दरब सिंह निवासी नगला बंडा महरावर थाना बयाना भरतपुर राजस्थान रामवीर पुत्र विरजो के घर में आकर रुका था। गांव का ही रहने वाला व्यक्ति अपनी 32 वर्षीय पत्नी को लेकर तांत्रिक के पास पहुंचा था। तांत्रिक नरेन्द्र सिंह ने उसे बताया कि उसकी पत्नी पर भूत-प्रेत का साया है। ...
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