मथुरा, जनवरी 19 -- महिला के साथ दुराचार करने और लूट करने वाले को एडीजे अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट द्वितीय ब्रिजेश कुमार की अदालत ने दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर मंगलवार (आज) सुनवाई होगी। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भगत सिंह आर्य द्वारा की गई। एडीजीसी भगत सिंह आर्य ने बताया कि नौहझील थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला 15 अप्रैल 2018 की सुबह घर से नौहझील स्वास्थ्य केन्द्र पर दवाई लेने के लिए निकली थी। वह पिथोरा अड्डा पर खड़ी वाहन का इंतजार कर रही थी। तभी गांव का रहने वाला पूरन पुत्र दिगम्बर सिंह अपनी बोलेरो से वहां पहुंचा और उसने महिला को अपनी बोलेरो में बैठा लिया। इसके बाद वह बोलेरो लेकर चल दिया। पूरन सिंह ने रामस्वरूप के बाग के निकट अपनी बोलेरो को रोका और उसके शीशे बंद कर महिला के साथ ...