बाराबंकी, जुलाई 18 -- बाराबंकी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट नम्बर 06 ने महिला के साथ छेड़छाड़ व मारपीट के एक मामले में अपना फैसला सुनाया। अदालत ने चारों अभियुक्तों को सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। थाना बदोसराय पर एक महिला ने चार लोगों के खिलाफ घर में घुसकर गलत नियत से पकड़ने, गाली गलौज करने व मारने पीटने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी रेहान खान, मुन्ना, मौला, तौहीद निवासी थाना बदोसराय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। तत्कालीन विवेचक ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत पर दाखिल किए थे। न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट ने विशेष शासकीय अधिवक्ता कृपा शंकर तिवारी, तुषार प्रताप सिंह, शशि कुमार द्विवेदी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सु...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.