बुलंदशहर, दिसम्बर 7 -- एफटीसी द्वितीय मनोज कुमार शासन के न्यायालय ने डिबाई क्षेत्र में वर्ष 2018 में महिला से छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को तीन साल कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 7 अक्तूबर 2018 को डिबाई क्षेत्र के एक गांव निवासी आरोपी सूर्यकांत ने महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया था। पीड़ित पक्ष की ओर से थाना डिबाई पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच कर 22 जनवरी 2019 को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाह परीक्षित कराए गए। एफटीसी द्वितीय मनोज कुमार शासन के न्यायालय ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी सूर्यकांत को दोषी करार दिया। न्यायालय ने अभियुक्...