पिथौरागढ़, फरवरी 22 -- झूलाघाट क्षेत्र में एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी को सिविल जज सीनियर डिवीजन आरती सरोहा की कोर्ट ने सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त सुरेश प्रसाद को दोषसिद्ध करते हुए आईपीसी धारा 323/354 के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दंड अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। 23 अप्रैल 2022 को झूलाघाट में एक महिला ने तहरीर दी वह अपनी बेटी के साथ गधेरे में कपड़े धोने गई थी। दौबांस निवासी सुरेश प्रसाद ने उनके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। सुरेश ने उनका मंगलसूत्र तोड़ दिया। बेटी व उसके चिल्लाने के बाद पास में काम करने वाले कुछ लोगों ने उसे भगाया। उसके बाद वह झूलाघाट थाने पहुंची और शिकायत की। शिकायत के बाद सुरेश उनके घर पहुंचा और घर में घुसकर गाली-गलौच की और परि...
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