रांची, नवम्बर 4 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में मंगलवार को महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति मामले में आकांक्षा कुमारी सहित अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई हुई। मामले में सुनाई जारी रही। प्रार्थी एवं जेएसएससी की ओर से पक्ष रखा गया। अदालत ने नियुक्ति पर लगायी गयी रोक अगले आदेश तक के लिए बरकरार रखा है। अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि नियुक्ति में किसी वर्ग को शत-प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इसमें सिर्फ महिलाओं से आवेदन मांगा गया है। वहीं, जेएसएससी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि यह नियुक्ति सिर्फ महिला कैडर के लिए ही निकाली गई है। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन एवं जेएसएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पक्ष रखा। मालूम हो कि जेएसएससी ने बाल कल्याण विभाग में ...