हाजीपुर, जून 21 -- हाजीपुर। निज संवाददाता सिविल कोर्ट हाजत के पास 19 साल पूर्व महिला सिपाही को चाकू घोंपकर पुलिस अभिरक्षा से चार विचाराधीन बंदियों के भागने के सनसनीखेज मामले में शुक्रवार को अदालत का फैसला आया। इस मामले में दोषी पाए गए धर्मेन्द्र कुमार को हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में 13 माह 20 दिनों की सजा सुनाई गई। सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव कमल ने इस मामले में धर्मेंद्र कुमार को भादवि की धारा 307, 353 सहित प्राथमिकी की अन्य धाराओं में दोषी पाते हुए 13 माह 20 दिनों की सजा सुनाई। यह जानकारी अपर लोक अभियोजक एवं विधिज्ञ संघ के सचिव राज कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि अदालत ने इस मामले में कुल 05 गवाही कराई। यह घटना 2006 में सिविल कोर्ट परसिर के कोर्ट हाजत के पास हुई थी। इस घटना के संबंध में तत्कालीन कोर्ट में ड...
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