बगहा, जून 10 -- बेतिया, विधि संवाददाता। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद नंदन सिंह ने मिट्टी गिराने के विवाद को ले हुए मारपीट के सोलस वर्ष पुराने एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एक महिला सहित पांच लोगों को सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। वहीं प्रत्येक को 15-15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त सजा काटने का भी प्रावधान आदेश में है। सज़ायाफ्ता अभियुक्त नौतन थानाक्षेत्र के बुधवलिया गांव निवासी रामाशीष पंडित, अमेरिका पंडित, उमेश पंडित, गुड्डू पंडित, तथा फुलेनिया देवी है। न्यायाधीश ने अभियुक्तों को भादवि की धारा 307 में सात वर्ष कठोर कारावास के साथ-साथ दस- दस हजार रुपए जुर्माना लगाया है।वहीं अभियुक्तों को भादवि की धारा 325, में पांच वर्ष तथा पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना धारा- 323...