औरैया, दिसम्बर 17 -- औरैया, संवाददाता। सदर कोतवाली क्षेत्र का लगभग 2 साल 45 दिन पुराना दुष्कर्म का मामला विशेष न्यायाधीश एफटीसी प्रथम, अतीक उद्दीन ने निस्तारित किया। अदालत ने दोषी बस हेल्पर चित्तीदार उर्फ कुंवर सिंह यादव निवासी बलाई बड़ी विहार घाट, थाना डेरापुर, जिला कानपुर देहात को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। दोषी को जिला कारागार इटावा भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि मामला 22 मार्च 2023 का है। पीड़िता महिला अपनी ससुराल माधवगढ़, जालौन जा रही थी। रास्ते में सचंडी के पास बस का इंतजार करते समय शाम 7 बजे एक प्राइवेट बस रुकी। चालक और बस हेल्पर ने उसे भरोसा दिलाकर बस में बैठने के लिए कहा। रात 1 बजे बस हेल्पर ने महिला के साथ अश्लील हरकतें करना शुरू कर दी। जब पीड़िता ने ...