प्रयागराज, नवम्बर 19 -- मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के लिए प्रपत्रों को भरने को लेकर आमजन के मन में जो संशय है, उसे जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी पूजा मिश्रा ने संगम सभागार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि अगर अगर किसी महिला की शादी हो गई है और 2003 के बाद वो वोटर बनी हैं तो उन्हें प्रपत्र में अपने पति का नहीं, बल्कि माता-पिता, दादा-दादी जो भी वर्ष 2003 में मतदाता रहा हो, उसका नाम बीएलओ को बताना होगा। इसके बाद हमारे बीएलओ व ईआरओ का काम होगा, उन्हें तलाश करना। उन्होंने बताया कि अगर किसी का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो उसे प्रपत्र में नीचे की ओर दिए गए दाहिनी ओर के कॉलम में अपने माता-पिता का ब्योरा देना होगा, जो वर्ष 2003 में मतदाता था। जिसके पास इसमें से कुछ नहीं है, उसे ह...