लखीमपुरखीरी, अक्टूबर 3 -- जगह को लेकर हुए विवाद में महिला पर गैरइरादतन जानलेवा हमला करने के एक मामले में कोर्ट ने पिता पुत्रों समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे रेनू सिंह ने चारों को सात सात वर्ष के कठोर कारावास समेत बारह 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी रमेश चन्द्र मिश्र ने बताया कि गोला थाना क्षेत्र के गांव बितौरा की रहने वाली सरोजा देवी 26 जनवरी 2011 की सुबह अपनी जगह में कूड़ा डालने गयी थीं। तभी पड़ोस के ही रहने वाले रामचन्द्र अपने भाई रामप्रसाद, बेटे प्रमोद कुमार और राम प्रसाद के बेटे संदीप कुमार के साथ आये और कूड़ा डालने का विरोध करते हुए कहा कि ये जगह उनकी है यहां कूड़ा मत डालिये। सरोजा देवी के विरोध पर चारों ने गालियां देते हुए लाठी डण्डों से हमला कर दिया। सरोजा को बचाने जब उनका जेठ छोटेलाल ...
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