बुलंदशहर, दिसम्बर 5 -- बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-छह संजय कुमार यादव ने वर्ष 2018 को ककोड़ क्षेत्र में एक महिला पर गैर इरादतन जानलेवा हमले में दंपति को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त दंपति पर 5500-5500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। गुरुवार को अभियोजक वीरपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2018 को ककोड़ क्षेत्र के गांव आजमपुर हुसैनपुर निवासी अशोक कुमार की पत्नी पूनम पर दो लोगों द्वारा मारपीट कर घायल कर दिया था। पीड़िता के पति अशोक कुमार की तहरीर के आधार पर 12 अगस्त 2018 को थाना ककोड़ पुलिस द्वारा दो आरोपी दशरथ पुत्र खरगी और उसकी पत्नी रेखा के खिलाफ गैर इरादतन जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया था। 11 मई 2019 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेश...
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