गया, मार्च 8 -- महिला दिवस से एक दिन पहले सात मार्च को नाबालिग लड़की की विवाह रुकवायी गयी। सूचना पर प्रयास संस्था ने नगर प्रखंड के बीथो गांव में बीडीओ के साथ पहुंचे। शादी की तैयारी चल रही थी। पंडाल-लाइट लगे थे। इसके बाद संबंधित परिवार के लोगों को बाल विवाह नहीं करने के लिए जोर दिया गया। संबंधित कानूनों की जानकारी दी। बीडीओ राकेश कुमार व प्रयास संस्था के लोगों ने बाल विवाह कराने, करने या इसमें शामिल होने पर 2 वर्ष का कठोर कारावास या एक लाख का जुर्माना या दोनों दंड के प्रावधानों के बारे में बताया। इसके बाद परिवार वालो ने शादी की सारी तैयारियों को रोकते हुए टेंट ,पंडाल ,बैंड बाजा आदि सभी को लौटा दिया।

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