नई दिल्ली, सितम्बर 9 -- केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस निर्मल यादव को बरी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इससे पहले चंडीगढ़ की एक अदालत ने जस्टिस निर्मल यादव को 2008 में दर्ज करप्शन के एक मामले में बरी कर दिया था। अब इस फैसले को चुनौती देते हुए CBI जज के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंची है। इसके बाद हाईकोर्ट ने निर्मल यादव और तीन अन्य को नोटिस जारी किया है और सीबीआई की अपील पर सुनवाई के लिए 15 दिसंबर की तारीख तय की है। बता दें कि चंडीगढ़ की निचली अदालत ने बीते मार्च में फैसला सुनाते हुए कहा था कि जस्टिस यादव को भ्रष्टाचार के मामले में फंसाने के लिए CBI ने उनके खिलाफ झूठे सबूत गढ़े हैं। जस्टिस निर्मल यादव, जो उस समय हाईकोर्ट की जज और पूर्व न्यायिक अधिकारी थीं, क...