नई दिल्ली, अप्रैल 28 -- अब महिला प्रधान के पति या बेटे ग्राम पंचायत के खाते से डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से कोई भी भुगतान नहीं कर सकेंगे। अब कंप्यूटर पर प्रधान के चेहरे का मिलान तथा पंचायत घर की लोकेशन मिलने पर ही ग्राम पंचायतों के खातों से भुगतान किया जा सकेगा। वर्तमान में ग्राम पंचायतों के भुगतान के लिए गेटवे प्रणाली लागू हैं। इसके बावजूद उन प्रधानों व पंचायत सचिवों की कमी नहीं है जो, पंचायत घर में लगे कंप्यूटर व गेटवे प्रणाली से इतर लाखों रुपये का भुगतान करते रहे हैं। शासन ने अब पति तथा बेटे प्रथा पर रोक लगाकर महिला प्रधानों को सशक्त बनाने के लिए पंचायती राज निदेशक ने डीपीआरओ को प्रधानों तथा ग्राम पंचायत सचिवों समेत पंचायत सहायकों की यूपीपीआरडी पोर्टल पर प्रोफाइल तैयार कराने का निर्देश दिया है। प्रोफाइल में प्रधानों, पंचायत सचिवों व पं...