गुड़गांव, अक्टूबर 31 -- गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। महिला गार्ड से दुष्कर्म कर धमकी देने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश की अदालत ने आरोपी सिक्योरिटी ऑफिसर (पीएसओ) रोहताश निवासी पातासैनी जिला झज्जर को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को दस वर्ष (कठोर कारावास) और जुर्माने की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार 12 अप्रैल 2023 को पुलिस थाना सेक्टर-37 में पीड़ित महिला सुरक्षा गार्ड ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत थी। 12 अप्रैल को वह ड्यूटी खत्म करने के बाद जब वह हीरो होंडा चौक पहुंची, तो पीछे से उसी कंपनी में काम करने वाला पीएसओ रोहताश बाइक पर आया। रोहताश ने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई। महिला ने बताया कि कोल्ड ड्रिंक पीते ही उसे चक्कर आने लगे, जिससे उसे आशंका हुई कि उस...