नई दिल्ली, अक्टूबर 31 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा कोर्ट ने पत्नी की ओर से संपत्ति से बाहर किए गए पति को मकान का कब्जा वापस दिलाने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि पत्नी यह साबित करने में नाकाम रही कि संपत्ति उसकी है या उसके पास स्वामित्व का कोई वैध दस्तावेज है। जिला न्यायाधीश अंकुर जैन की अदालत ने पति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। पति ने आरोप लगाया था कि वैवाहिक विवादों के चलते पत्नी ने उन्हें घर से बाहर कर दिया था और कब्जा अपने पास रख लिया। पति की ओर से अधिवक्ता मनीष भदौरिया ने दलील दी कि संपत्ति पति के नाम पर है और पत्नी किसी कानूनी अधिकार का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकीं। अदालत ने आदेश में कहा कि संपत्ति संबंधी सेल डीड वर्ष 2007 में पति के नाम से दर्ज है और पत्नी ने इसे कभी चुनौती नहीं दी। पत्नी...