बुलंदशहर, अगस्त 29 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय न्याय कक्ष संख्या-3 के शिवानंद ने वर्ष 2024 में अरनियां क्षेत्र की महिला को बहला-फुसलाकर दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने न्यायालय में ब्लैंक सीडी भेजने को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी को विवेचक के खिलाफ एक सप्ताह में जांच कर आख्या भेजने का आदेश दिया है। शुक्रवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि अरनियां क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित व्यक्ति ने एसएसपी को शिकायती पत्र दिया था, जिसमें उसने बताया था कि 5 अप्रैल 2024 को उसकी पत्नी को गांव का ही आरोपी जंगलिया पुत्र पोपी बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। 8 अप्रैल क...