नई दिल्ली, जून 25 -- भारत से निकालकर पाकिस्तान डिपोर्ट की गई एक महिला को जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट ने वापस लाने के आदेश दिए हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भेजे गए पाकिस्तानी नागरिकों में वह भी शामिल थीं। कोर्ट ने यह आदेश मानवीय आधार पर दिया है। साथ ही भारत सरकार को इस आदेश का पालन करने के लिए 10 दिनों का समय दिया है। पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 लोगों की हत्या हुई थी। बार एंड बेंच के अनुसार, रक्षांदा रशीद को भारत ने पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया था। वह इस फैसले के खिलाफ 30 अप्रैल को हाईकोर्ट पहुंचीं थीं। खबरें हैं कि वह 38 साल से जम्मू में पति और दो बच्चों के साथ रह रही थीं, लेकिन फिलहाल लाहौर के एक होटल में हैं। भारत सरकार ने आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने के लिए कहा था। 27 अप्रैल को डेडलाइन के बाद अधिकारियों ने कई लोगों...
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