नई दिल्ली। निखिल पाठक, सितम्बर 26 -- तलाक के समय पति के साथ हुए समझौते का उल्लंघन करना एक महिला को भारी पड़ गया। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट स्थित फैमिली कोर्ट ने शर्तों का उल्लंघन करने पर सख्त रुख अपनाते हुए महिला को हापुड़ स्थित संपत्ति से बेदखल करने का आदेश दिया है। फैमिली कोर्ट की जज डॉ. सावित्री ने अपने आदेश में महिला को बेईमान करार देते हुए साफ कहा कि तलाक के समय निपटान राशि लेने के बाद उसका संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। यह मामला एक पति की ओर से दायर निष्पादन याचिका से जुड़ा है। यह भी पढ़ें- 'वैवाहिक झगड़ों में बच्चे को हथियार की तरह यूज करना.' महिला को हाईकोर्ट से झटका पति की ओर से पैरवी कर रहे वकील मनीष भदौरिया ने बताया कि पति और उनकी पूर्व पत्नी ने 13 दिसंबर 2022 को आपसी सहमति से तलाक लिया था। उस समय हुए समझौते के तहत पति ने महिल...
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