बांदा, मार्च 28 -- बांदा। संवाददाता आठ साल पहले केरोसिन डालकर महिला को जलाकर मारने के मामले में कोर्ट ने सास, देवर, ननद और ननदोई को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. बब्बू सारंग ने सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। महिला के पति ने ही अपनी मां, बहन, भाई और बहनोई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बबेरू थानाक्षेत्र के देवरथा गांव निवासी विष्णु सिंह पुत्र पुष्पराज ने कोर्ट के आदेश पर 25 जून 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह दिल्ली में मजदूरी के लिए गया था। पत्नी घर में थी। मां शिवकलिया और बहन सुधा पत्नी सियालली से आए-दिन गालीगलौज व मारपीट करतीं थीं। पांच अप्रैल 2017 को पत्नी ने फोन कर रोते बताया कि उससे घर वालों ने गालीगलौज करने के साथ पीटा है। इस पर वह उसी दिन दिल्ली से महाकौशल एक्सप्रेस स...
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