कौशाम्बी, अगस्त 20 -- मंझनपुर, संवाददाता। निकाह के पांच महीने बाद दहेज की खातिर जिंदा जलाकर विवाहिता को मौत की नींद सुलाने के मामले में बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पति व सास को आठ-आठ साल कैद व 18-18 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है। धूमनगंज थाना क्षेत्र के बम्हरौली निवासी कयाम उद्दीन ने बेटी शिफा बानो का निकाह 17 अप्रैल 2017 को पूरामुफ्ती के महगांव निवासी महताब से किया था। निकाह के बाद ही ससुराल वाले 50 हजार रुपया नकद व बाइक की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे थे। 25 सितंबर 2017 को उसकी बेरहमी से पिटाई की थी। इसके बाद केरोसिन छिड़ककर जिंदा जला दिया था। अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में विवाहिता की मौत हो गई थी। मृतका के पिता की तहरीर पर पति, सास समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में ...
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