कानपुर, नवम्बर 25 -- थाना राजपुर ग्राम दमनपुर में आशा देवी की कथित तौर पर जबरन जहर खिलाए जाने और उपचार के दौरान उनकी मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पर्यवेक्षण करते हुए केस डायरी व प्रगति आख्या तलब कर ली है। न्यायालय ने थाना राजपुर पुलिस की विवेचना पर उठे सवालों को देखते हुए विवेचक को एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिये हैं। अगली सुनवाई 1 दिसम्बर 2025 को होगी। मृतका आशा देवी के पुत्र अंकित सिंह, जो स्वयं भी घटना में घायल हुए थे, ने न्यायालय में धारा 175(4) व 175(5) बीएनएसएस के तहत अपने अधिवक्ता जितेन्द्र प्रताप सिंह चौहान के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि थाना राजपुर पुलिस ने दुर्विवेचना कर हत्या-संबंधी धारा-123 बीएनएस हटाकर गलत तरीके से आत्महत्या के लिए उत्प्रेरण की धारा 108 बीएनएस लगा दी। जब...