नई दिल्ली, जून 5 -- नई दिल्ली, प्र.सं.। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2024 में इंदौर से दिल्ली की फ्लाइट में महिला को घूरने के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज कर दिया है। होर्ट ने आरोपी और शिकायतकर्ता महिला के बीच हुए समझौते को देखते हुए प्राथमिकी को खारिज करने का निर्णय किया है। मई 2024 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। न्यायमूर्ति रविन्द्र डुडेजा की पीठ ने याचिकाकर्ता व शिकायतकर्ता के बीच हुए समझौते के तथ्यों पर विचार करने के बाद प्राथमिकी को रद्द करने का निर्णय किया। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि उपर्युक्त परिस्थितियों व इस तथ्य को देखते हुए कि पक्षों ने विवाद को शांत कर दिया है। प्राथमिकी को रद्द कर मुकदमे की सुनवाई को बंद किया जाता है।

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