अलीगढ़, दिसम्बर 21 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। जवां क्षेत्र में चार साल पहले महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एडीजे 11 पीके जयंत की अदालत ने पति व उसके दोस्त को छह-छह साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने बताया कि बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर निवासी संजय कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि उनकी बहन देववती की शादी साल 2001 में जवां क्षेत्र के गांव बाजगढ़ी निवासी हरिश्चंद्र के साथ हुई थी। तीन बच्चे हैं। 17 फरवरी 2021 की शाम को मोबाइल फोन पर बात हुईं। उस दौरान हरिश्चंद्र, देववती व पड़ोस में रहने वाले सौरभ के बीच झगड़ा होने की बात सामने आई थी। 18 मार्च 2021 को सूचना मिली कि देववती को फांसी लगाकर मार दिया है। वे मौके पर पहुंचे तो उसका शव ...