कटिहार, अप्रैल 21 -- कटिहार, एक संवाददाता। पुरुष यात्री यदि महिला कोच में यात्रा करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। यह आदेश रेलवे बोर्ड ने महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे सहित अन्य रेलवे के आरपीएफ को दिया है। इस आदेश के आलोक में कटिहार सहित अन्य रेलवे स्टेशनों पर खड़ी ट्रेन के महिला कोच में चढ़ने वाले पुरुष यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दिया गया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर राकेश कुमार ने बताया कि किसी भी ट्रेन के महिला कोच में पुरुष यात्रियों को यात्रा करना रेलवे एक्ट के 162 धारा के तहत गैर कानूनी है। यदि किसी ट्रेन के महिला कोच में यदि कोई पुरुष यात्री यात्रा करते हैं या यात्रा करने के लिए चढ़ते तो उनके खिलाफ पहले भी कार्रवाई की जाती रही है। मगर इस बार रेलवे बोर्ड से यह विशेष आदेश प्राप्त हुआ है। इ...